Editorial
हर कोई क्यों नफरत करता है ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल 2022 से?
भारत सरकार ने 2022 के दूरसंचार विधेयक का एक मसौदा जारी किया है जिसका उद्देश्य टेलीकॉम सेक्टर में पुराने कानूनों को अपडेट करना है। हालांकि, इस ड्राफ्ट बिल को बहुत आलोचना मिली है क्योंकि यह व्हाट्सएप जैसी सेवाओं के लिए पेमेंट करने और यूजर डेटा को सरकार के साथ साझा करने के लिए मजबूर कर सकता है।

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Key takeaways
- ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल 2022 का उद्देश्य भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885), वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1933), और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम (1950) को बदलना है।
- यह बिल ओवर-द-टॉप (OTT) संचार सेवाओं या ऐप्स जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को टेलीकॉम सेवाओं के तहत लाने का प्रस्ताव करता है, जिसके लिए उन्हें लाइसेंस प्राप्त करना पड़ सकता है।
- बिल में सिम प्राप्त करने या ओटीटी संचार प्लेटफार्मों पर खाते बनाने के लिए KYC (Know Your Customer) अनिवार्य करने और फर्जी दस्तावेज बनाने पर एक साल की कैद या 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
- कई लोगों का मानना है कि नए नियम डिजिटल इंडिया के सरकार के अपने दृष्टिकोण की प्रगति को खत्म कर सकते हैं और इनोवेशन को हतोत्साहित कर सकते हैं।
- सरकार का तर्क है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार करेगा, लेकिन आलोचकों का कहना है कि मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम में पहले से ही ऐसे प्रावधान हैं जो सरकार को डिजिटल संचार ऐप्स को निर्देश जारी करने और संदेशों की निगरानी करने की अनुमति देते हैं।
लगभग दो महीने पहले, भारत सरकार ने 2022 के दूरसंचार विधेयक (Telecommunication Bill) का एक मसौदा/बिल जारी किया। केंद्र सरकार का मानना है कि, टेलीकॉम सेक्टर में कुछ पुराने कानूनों को अपडेट करने का समय अब आ गया है। जबकि इसके कुछ अच्छे इरादे हैं (अच्छी तरह से), ड्राफ्ट बिल को बहुत आलोचना और प्रतिक्रिया मिली। यदि यह बिल पास हो जाता है, तो सरकार अप्रत्यक्ष रूप से आपको व्हाट्सएप जैसी सेवाओं का उपयोग करने के लिए पेमेंट करने के लिए मजबूर कर सकती है!
इस लेख में, हम ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल को स्पष्टता से जानेंगे और देखेंगे कि यह इतना विवादास्पद क्यों हो गया है।
ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल 2022 क्या है?
ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल 2022, भारत सरकार द्वारा टेलिकॉम सेक्टर में मौजूदा नियामक ढांचे को आधुनिक बनाने का एक प्रयास है। नए बिल का उद्देश्य तीन मौजूदा अधिनियमों को बदलना है: भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885), वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1933), और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम (1950)।
जैसा कि हम जानते हैं, भारत का टेलीकॉम सेक्टर पिछले कुछ दशकों में तकनीकी प्रगति और चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला से गुजरा है। इसलिए सभी तीव्र परिवर्तनों के साथ बने रहने के लिए पुराने नियमों को बदलना और नए बनाना महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार के अनुसार, नए बिल का उद्देश्य "टेलिकॉम सेक्टर का न्यूनतम लेकिन प्रभावी रेगुलेशंस" है।
ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल 2022 की मुख्य विशेषताएं:
- टेलीकॉम सेवाओं के तहत ओवर-द-टॉप (OTT) संचार सेवाओं या ऐप्स को लाने का प्रस्ताव है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल मीट और अन्य इंटरनेट-आधारित ऐप/सॉफ्टवेयर को हमारे देश में संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना पड़ सकता है!
- बिल स्पेक्ट्रम आवंटन के आसपास स्पष्टता लाता है। [एक स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन के लिए उपयोग की जाने वाली रेडियो तरंगों की एक श्रृंखला है।] यह नीलामी के साथ या बिना स्पेक्ट्रम आवंटित करने के सरकार के अधिकार को मजबूत करेगा। सरकार स्पेक्ट्रम शेयरिंग, ट्रेडिंग और लीजिंग से जुड़े नियमों में भी ढील दे सकती है।
- सिम प्राप्त करने या ओटीटी संचार प्लेटफार्मों पर खाते बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच और वेरिफिकेशन के लिए सख्त उपाय होंगे। यूजर वेरिफिकेशन के लिए KYC (Know Your Customer) अनिवार्य हो जाएगा। फर्जी दस्तावेज बनाने पर एक साल की कैद या 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। टेलीकॉम ऑपरेटरों को कॉल करने वाले का नाम दिखाना होगा जब केवल फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा हो (जैसे Truecaller)!
- ड्राफ्ट बिल दलाली या मध्यस्थता (अदालतों के बाहर मुद्दों को निपटाने) के माध्यम से विवादों को हल करने का एक कुशल तरीका प्रस्तावित करता है।
लोग नाराज क्यों हैं?
सितंबर 2022 में ड्राफ्ट बिल प्रकाशित होने के बाद से, भारत में डिजिटल इकोसिस्टम के भीतर बड़ी संख्या में हितधारकों ने ड्राफ्ट बिल के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है! कई लोगों को लगता है कि, नए नियम डिजिटल इंडिया के सरकार के अपने दृष्टिकोण की प्रगति को खत्म कर सकते हैं। आइए देखें कि, ये प्रस्तावित कानून आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं:
- व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म करोड़ों भारतीयों को टेक्स्ट भेजने और इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल करने की अनुमति देते हैं (मुफ्त में)। इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं है और ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। यूजर डेटा को सरकार के साथ साझा करने के लिए उन पर कोई बाध्यता नहीं है।
- दूसरी ओर, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसे टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर को स्पेक्ट्रम (airwaves) का उपयोग करने और आवाज और डेटा सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को भारी शुल्क देना पड़ता है। आप और हम इंटरनेट का उपयोग करने, व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजने और नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में/टीवी शो देखने के लिए डेटा पैक के लिए पेमेंट करते हैं।
- लेकिन अब केंद्र सरकार ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, ई-मेल सर्विसेज, वॉयस और डेटा सर्विसेज, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज और OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज मुहैया कराने वाली सभी कंपनियों को अपने कंट्रोल में लाना चाहती है! वह चाहता है कि, ऐसी कंपनियां/ऐप्स भारत में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करें!
- ड्राफ्ट बिल में एक और चौंकाने वाले प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है: मैसेजिंग ऐप/प्लेटफ़ॉर्म (जो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को लागू करते हैं) को सरकार के अनुरोध पर किसी भी संदेश को इंटरसेप्ट करने और डिसक्लोज करने की आवश्यकता हो सकती है!
आगे का रास्ता
अब, मान लीजिए कि प्रस्तावित ड्राफ्ट अगर कानून बन जाता है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने और सेवाओं की पेशकश करने के लिए सरकार अनिवार्य रूप से मौजूदा कंपनियों (जैसे व्हाट्सएप, गूगल मीट) पर भारी शुल्क लगा सकती है। और व्हाट्सएप इन फीसों की वसूली कैसे करेगा? आप और हमारे जैसे यूजर से! इस तरह के सख्त कानून और शुल्क नई कंपनियों या डेवलपर्स को यूजर के लिए ऐप या सॉफ़्टवेयर पेश करने के लिए भी निराश करेंगे! यह कदम हमारे देश में इनोवेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को खत्म कर देगा!
आप सोच सकते हैं कि, सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में इतने सख्त उपायों का प्रस्ताव क्यों दिया है। सरकार "वैध" तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार करना चाहते हैं! केंद्र का तर्क है कि, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को अपने दायरे में लाने से अपराधियों या आतंकवादियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि, कई लोगों ने बताया है कि अभी की इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) अधिनियम में पहले से ही एक धारा है जो सरकार को डिजिटल संचार ऐप्स को निर्देश जारी करने और संदेशों की निगरानी करने की अनुमति देती है! तो वास्तव में, इस नए लाइसेंसिंग कानूनों की आवश्यकता नहीं है!
सरकार को ड्रॉइंग बोर्ड पर वापस जाने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि,टेलीकॉम बिल के तहत नए प्रावधान एक बड़े डिजिटल भारत के लिए सभी प्रकार के इनोवेशन का समर्थन करते हैं! सरकार के ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल पर आपके क्या विचार हैं? हमें मार्केटफीड ऐप के कमेंट सेक्शन में बताएं।
Frequently asked questions
ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल 2022 क्या है?
ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल 2022, भारत सरकार द्वारा टेलिकॉम सेक्टर में मौजूदा नियामक ढांचे को आधुनिक बनाने का एक प्रयास है।
ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल 2022 किन मौजूदा अधिनियमों को बदलना चाहता है?
नए बिल का उद्देश्य तीन मौजूदा अधिनियमों को बदलना है: भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885), वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (1933), और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम (1950)।
ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल 2022 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल 2022 की मुख्य विशेषताओं में टेलीकॉम सेवाओं के तहत ओवर-द-टॉप (OTT) संचार सेवाओं या ऐप्स को लाना, स्पेक्ट्रम आवंटन के आसपास स्पष्टता लाना, और यूजर वेरिफिकेशन के लिए KYC अनिवार्य करना शामिल है।
लोग ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल 2022 से क्यों नाराज हैं?
लोग नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नए नियम डिजिटल इंडिया की प्रगति को खत्म कर सकते हैं, व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए शुल्क लग सकता है, और सरकार को मैसेजिंग ऐप से संदेशों को इंटरसेप्ट करने और डिसक्लोज करने की आवश्यकता हो सकती है।
Written by
Cherian VargheseRelated reads

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