जानिए ABG शिपयार्ड बैंक धोखाधड़ी मामले के बारे में

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बैंक धोखाधड़ी के भारत के अब तक के सबसे बड़े मामले का पता लगाया है। एजेंसी ने ABG शिपयार्ड लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों पर बैंकों के एक संघ को 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में पकड़ा है! इस लेख में, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड बैंक धोखाधड़ी मामले के बारे में जानेगें।

कहानी

एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड (ABGSL) जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत में लगी भारत की सबसे बड़ी फर्मों में से एक है। यह गुजरात में दहेज और सूरत में शिपयार्ड संचालित करता है। कंपनी के पास सूरत शिपयार्ड में 18,000 डेड वेट टनेज (DWT) और दहेज शिपयार्ड में 1,20,000 DWT तक जहाजों का निर्माण करने  की क्षमता है। मुंबई स्थित फर्म ने पिछले 16 वर्षों में 165 से अधिक जहाजों का निर्माण किया है।

  • एबीजी शिपयार्ड के ऋण खाते को पहली बार जुलाई 2016 में एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ( non-performing asset) के रूप में घोषित किया गया था। गैर-निष्पादित परिसंपत्ति एक ऐसा ऋण है जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय रहा। नवंबर 2019 में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ अपनी पहली शिकायत दर्ज की।
  • सीबीआई ने 7 फरवरी, 2022 को शिकायत की प्राथमिकी पर डेढ़ साल से अधिक समय तक जांच करने के बाद SBI की दूसरी शिकायत (अगस्त 2020 में दर्ज) पर कार्रवाई की।
  • 12 फरवरी (शनिवार) को, CBI ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके निदेशकों को 28 बैंकों को कथित तौर पर 22,842 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए पकड़ाकंपनी पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया है। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि एबीजी शिपयार्डके निदेशकों ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कथित तौर पर प्रतिबद्ध किया था यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला हो सकता है
  • यह नोट किया गया था, कि बैंक ऋण के रूप में प्राप्त धन को डायवर्ट किया गया था और उसका दुरुपयोग किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, ABG शिपयार्ड पर ICICI बैंक का 7,089 करोड़ रुपये, IDBI बैंक का 3,639 करोड़ रुपये, SBI का 2,925 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,614 करोड़ रुपये और पंजाब नेशनल बैंक का 1,244 करोड़ रुपये बकाया है।
  • सीबीआई ने सूरत, भरूच, मुंबई और पुणे में निजी कंपनी और उसके निदेशकों के परिसरों की तलाशी ली। इससे आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं।

भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जो बड़े कॉरपोरेट्स और धनी संस्थाओं को ऋण देना जारी रखते हैं, को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लोग यह भी भूल जाते हैं कि यह आम करदाताओं का पैसा है जो इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा या डाला गया है। हम पाते हैं कि उनकी गतिविधियों में जवाबदेही या पारदर्शिता की कोई भावना नहीं है।

एबीजी शिपयार्ड को अब कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की अहमदाबाद पीठ के पास भेजा गया है। घोटाले से जुड़े मामले की जांच की जा रही है। हम आने वाले दिनों में सीबीआई से और स्पष्टीकरण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। क्या आरोपियों को उनकी कपटपूर्ण गतिविधियों के लिए कानूनी रूप से दंडित किया जाएगा या वे सभी आरोपों से बच पाएंगे? आइए प्रतीक्षा करते है और देखते है की आगे क्या होगा?

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